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कानून की जानकारी सभी के लिए आवश्यक- अपर जिला जज

संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शनिवार को मगहर महोत्सव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला जज दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कानून की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

  उन्होंने कहा कि विधि की अज्ञानता में हम अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। अपार जिला जज काशिफ शेख ने कहा कि विधि की भूल क्षम्य नही है। 

  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को निः शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में प्राधिकरण संचालित है। प्रत्येक जरुरत मंद लोगों को कार्यालय में संपर्क कर इसका लाभ उठाना चाहिए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बालकों को संरक्षित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। मेडियेटर अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव व अधिवक्ता राम अनुज राय ने सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को विधिक रुप से जागरुक रहने और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के बारे में बताया। अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव व जनपद बार के पूर्व महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र तथा घनघटा तहसील की पूर्व अध्यक्ष शांता श्रीवास्तव ने संविधान व प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में बताए। महामंत्री चतुर जी शुक्ला व सुनील कुमार पांडेय ने चकबंदी व विधि के सामान्य सिद्धांतो के बारे में बताया। इस दौरान मुख्य रुप से विभिन्न क्षेत्र के पैरालीगल वालंटियर व अनेक लोग मौजूद रहे।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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