शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती देनी पड़ेगी। अगरथाना स्तर से यह शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें प्राप्ति रसीद देंगे। जारी गाइडलाइंस के अनुसार,थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे।इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा,उनकी बातों को विनम्रतापूर्वक सुनेंगे,साथ ही अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई।देर रात तक चली इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टरों और दरोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया।
पुलिसिंग कार्रवाई में यह बताया गया कि पॉक्सो, एससी,एसटी समेत विशेष अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट समर्पित की जाए।इसके अलावा रात्रि गश्ती में तेजी, शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया बिहार में थाने में यदि कोई व्यक्तिआवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल प्राप्ति रसीद देनी होगी।अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें पावती देंगे।थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026