शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
डीजे में 15 वर्ष से अधिक समय से चलने वाले बेसन का परिचालन अब नहीं होगा ऐसे 25 बेसन को चिन्हित उसके परिचालन पर रोक लगा दी गई है इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकार मुजफ्फरपुर के संयुक्त आयुक्त वरुण कुमार मिश्र ने परमिट निलंबित करते हुए कार्रवाई के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजा है पत्र में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया है निर्देश में कहा गया है कि जिन बेसन का परमिट तो निलंबित किया गया है,उनके परिचालन पर हर तरह से रोक रहेगी। इंदिरा बरसों से अधिक पुरानी बेस का 100 किलोमीटर से अधिक परिचालन करना या बिना वैध फिटनेस के बसों का परिचालन करना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेस वाले बस का परिचालन करना यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है ऐसे में निलंबित परमिट वाहनों की उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर सभी बसों पर कार्य के परिचालन पर रोक लगाने को कहा गया है अगर ऐसी बसों का परिचालन पाया जाता है तो डीटीयू की जवाब दे ही तय करते हुए नियमन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार 1050 से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों का परमिट फेल होने के कारण विभाग ने नोटिस जारी किया है। दिन व्यावसायिक बाणों का परमिट फेल है उसमें ट्रक,बस, चार पहिया,सहित अन्य वाहन शामिल है।ऐसे वाहनों का जिनका परमिट फेल है उन वाहनों को चलाना अवैध है, पकड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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