सोनोग्राफी सेंटर्स संचालकों को किए जाएंगे नोटिस जारी।
समिति ने एक सोनोग्राफी सेंटर का नवीन पंजीकरण हेतु किया अनुमोदन।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत समिति करे निगरानी- डॉ. आरबी कुरेले CMHO
डॉ. रामजी शरण राय
दतिया, मध्यप्रदेश।
गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PCPNDT Act) 1994 के तहत गठित जिला सलाहकार समिति समीक्षा बैठक का आयोजन सभागार कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में आयोजित की गई।
आयोजित समीक्षा बैठक में समुचित प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. कुरेले, नोडल अधिकारी डॉ. डी.के. सोनी, डॉ. डी.के. गुप्ता बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुबाला गुप्ता जिला स्तरीय समिति सदस्य/ सोशल एक्टिविस्ट रामजीशरण राय एवं अधिनियम के अंतर्गत गठित मॉनिटरिंग समिति से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रचना गुप्ता, मनोज गुप्ता एपीडियोलॉजिस्ट, अमित अहिरवार सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक में अधिनियम के समुचित प्राधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरबी कुरेले ने कहा कि
के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति न करने वाले सोनोग्राफी सेंटर्स को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया। नोडल अधिकारी डॉ. सोनी ने सोनोग्राफी सेंटर्स के निरंतर निरीक्षण व निगरानी की बात कही। आगामी समय में सतत निगरानी की जाएगी।
जिला स्तरीय समिति सदस्य डॉ. मधुबाला गुप्ता ने पूर्व में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही करने की बात कही।जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम में हुए प्रावधानों में बदलाव व फॉर्म-F के नियमित निरीक्षण की जानकारी दी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी करने के उपरांत उत्तर न मिलने पर वैधानिक प्रभावी कार्यवाही की बात कही।
आयोजित बैठक में मॉनिटर समिति के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण-प्रतिवेदन के आधार पर जिला सलाहकार समिति द्वारा निर्णय लेते हुए लेने हेतु नोटिस जारी करने व अन्य सेंटर संचालकों को अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन की प्रतिपूर्ति 7 दिवस के अंतर्गत करने हेतु नोटिस जारी करने हेतु सर्वसम्मति बनीं।
उल्लेखनीय है कि पिछली बैठक में पूर्व में संचालित सेंटर्स की पुरानी मशीनें जो बंद हैं उनकी वर्तमान स्थिति जानने पर सहमति बनीं।
प्राप्त आवेदन पर एक नवींन सोनोग्राफी सेंटर को पंजीयन की अनुशंसा की गई। इसके साथ ही जिला सलाहकार समिति द्वारा समिति व मोनिटरिंग समिति की आवश्यकता महसूस की गई एवं समिति सदस्यों पर संचालित सोनोग्राफी सेंटर जिनके द्वारा प्रदान किए नोटिस के उत्तर नहीं दिए अथवा वैधानिक प्रतिपूर्ति नहीं की गई ऐसे संचालकों को पुनः नोटिस जारी करने पर सहमति बनीं।
समिति सदस्यों व सेंटर संचालकों का प्रशिक्षण कराने एवं सामुदायिक जागरूकता के प्रयास करने की सहमति बनीं। जल्द ही समिति सदस्यों, सोनोग्राफी सेंटर्स संचालकों को उन्मुख किया जावेगा। उक्त जानकारी डॉ. डी.के. सोनी नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट दतिया ने दी।
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