शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार।
कबीरअंत्येष्टिअनुदान योजना केअंतर्गत लाभ लेने के लिए अब मृत्यु प्रमाण पत्र देने की जोअनिवार्यता लगाई गई थी वहअब समाप्त हो गई है।अब केवल मुखिया की ही स्वीकृति पर परिजनों को लाभ की राशि मिलेगी। बिहार सरकार अधिक से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिल सके,इसको देखते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
विदित हो कि कबीरअंत्येष्टि अनुदान योजना बीपीएल परिवार के सदस्यों को मृत्यु के उपरांत,मृतक के आश्रित को सहायता के रूप में ₹3 हजार तत्काल देने का प्रावधान है। योजना के भुगतान को लेकर अब से पहले मृतकों का निबंध होनाआवश्यक था,इसी वजह कर योजना के लाभ देने में देरी होती थी,जिसकी वजह से लाभुकों को राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का इंतजार करना पड़ता था,लेकिनअब लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के अंतर्गत अब आवेदन पत्र पर मुखिया द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद राशि देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइनआवेदन कर पंचायत की राशि आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सहायक निदेशक,बृजभूषण कुमार ने संवाददाता को बताया कि इस योजनाअंतर्गत ₹3 हजार की सहायता राशि दी जाती है।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026