रिपोर्ट - धनंजय शर्मा
बलिया।जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बंध में मतदाता अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता को अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा , परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए निम्न लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान उक्त दस्तावेजों में से कोई एक पहचान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस,मनरेगा जाब कार्ड, बैकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटो उक्त पासबुक,स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,पासपोर्ट,फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,केंद्र - राज्य सरकार ,लोक उपक्रम- पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो उक्त सेवा पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।
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