शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बगैर जमाबंदी(दाखिल खारिज) व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के पटना हाई कोर्ट केआदेश पर रोक लगा दिया गया है,हालांकि शीर्ष कोर्ट विस्तृत सुनवाई सितंबर में करेगा।न्यायमूर्ति पी एस नरसिंहमा, नयामूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह के एसएलपी (सिविल)पर सुनवाई के बाद यहआदेश दिया है।आवेदक के वरीय अधिवक्ता, मनन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा एवंअंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में 10अक्टूबर 2019 को बिहार में एक नया नियम 19 में एक नया नियम जोड़ा गया,जिससे जमीन की खरीद बिक्री, दान तभी हो सकता है जब जमीन बेचने या खरीदने,दान करने में उसका दाखिल खारिज या होल्डिंग कायम हो और बेचने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग हो।संशोधन के बाद
निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्री या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व पुण:यह निश्चित करना होगा की जमीन बेचने या फिर उसका दान करने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम है या नहीं? ऐसा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा। बीते 9 फरवरी को इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई,हाईकोर्ट ने संशोधन को सही करार देते हुए चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी,अब इस फैसले के बाद संशोधन पर लगी रोक स्वत:निरस्त हो गई, साथ ही अब पूर्व की भांति ही जमीन की खरीद बिक्री होगी।
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