शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक मांझी ने कांड के नामजदअभियुक्त, पति,दिलीप कुमार,ससुर, बलिस्टर शर्मा,सास,लालबदन देवी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफताअभियुक्त,योगा योगापट्टी थाना क्षेत्र के जागिराहा गांव का रहने वाला बताया गया है। 4 साल के अंदर इस मुकदमा की सुनवाई का फैसला हुआ है। घटना के बारे में संवाददाता को पता चला है कि यह घटना थाना क्षेत्र के छरदेवाली निवासी, शक्ति नाथ शर्मा के नेअपनी बेटी बिंदु देवी के शादी 2016 में दिलीप शर्मा के साथ धूमधाम से की थी। बिंदु देवी के ससुराल जाने के बाद उसका पति,ससुर,सास उसके दहेज में ऑलटो कार के लिए दबाव बनाने लगे,इनकार करने पर बिंदु देवी को उसका पति, ससुर, सास मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे,प्रताड़ना की सूचना मिलने पर बिंदु के पिता और अन्य बेटी के यहां गए,तो सजायाफ्ता उनसे भी ऑलटो कार मांगने लगे,नहीं देने पर गंभीर अंजाम भूगत्ने को धमकी देने लगे,मांग पूरा नहीं होने पर दहेज दानवों ने 13 जुलाई 2020 को बिंदु देवी की हत्या कर दी,बेटी की हत्या कर शव को जलाने की सूचना पर बिंदु के मायके वाले जब वहां पहुंचे तो बिंदु देवी का पति,ससुर,सास सभी घर छोड़कर फरार हो गए थे। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
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