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लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश की सेंट्रल बैंकिंग संस्था है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर नज़र रखता है और उनके लिए नियम तय करता है। RBI समय-समय पर बैंकों की जांच करता है और यदि कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

हाल ही में, RBI ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी बताया गया है। RBI ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार से भी इस बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में प्राप्ति का हकदार होगा। बैंक की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.53% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। RBI का मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीति तय करना और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना है। यह समय-समय पर बैंकों की जांच करता है और यदि कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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