हफ़ीज अहमद खान
कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति मे से युवक के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दषा मे रू0 35000/- की धनराषि दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण
पात्रता की शर्ते शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।दम्पत्ति मे से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र)मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो।दम्पत्ति मे से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले मे दंडित न किया गया हो।
दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नही है विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें।जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो|
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पति पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वाॅछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सषक्तीकरण अधिकारी (सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट जी0टी0 रोड़ गोल चैराहा) कानपुर नगर मे जमा करे।
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