शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानी नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी,वार्ड नंबर 9 निवासी,मोहम्मद इस्लाम ने केनरा बैंक से कर्ज लिया था,
जिसको समय पर नहीं जाना करने के कारण बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत घर को 24.7.2024 को सील कर दिया गया था।कर्ज धारक के द्वारा संपूर्ण लोन व उसका ब्याज जमा करने के बाद उसके घर को केनरा बैंक के द्वारा 14/5/25 को पूर्ण विधि विधान द्वारा घर का सील को तोड़ दिया गया,लोन धारकों को घर सौंप दिया गया। संवाददाता को पीड़ित ने बताया कि घर को रिलीज करने के लिए कई सालों से अवैध वसूली करने वाले को पैसा नहीं देने पर ऐसा किया जा रहा था,अवैध वसूली का पैसा देने के बाद 14/5/25 को विधिवत रूप से घर का सील तोड़कर कर्जधारक को सुपुर्द कर दिय गया।
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