Tranding

वर्ग 9 वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा के साथ 1.20 लाखा जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने एक 9 वीं वर्ग की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश सह विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी पर1लाख 20 

हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना ₹4 2022 की बताई गई है जोशी सागर कुमार उर्फ किशन कुमार नगर थाना कितनी विभाग का रहने वाला है मामला चारों की 2020 का जब पीड़िता स्कूल गई थी और घर वापस नहीं टूटी छात्र के मान्य नगर थाने में प्राथमिक विद्यालय में बयान दिया के आरोपियों से दिल्ली लिया उसे कमरे में रखा और शाम में आता था और दुष्कर्म करता था नाले में भारतीय दंड विधा की धारा 363और पोक्सो एक्ट के 4/6/8 के

अंतर्गत सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया है आरोपी द्वारा पहले से बीते गई करण अर्जुन अवधि को इस सजा में समय अर्जित किया जाएगा न्यायालय में पीड़िता के बिहार राज्य प्रतिकार अधिनियम के तहत ₹300000 का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है स्पीडी ट्रायल के तहत यह बदला 3 वर्ष में आया है वही जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त का आवास की सजा भुगतान पड़ेगी।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
121

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
About IndiaKhabar

IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.

Follow Us

© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.