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परिवादी के हक में ग्रामीण बैंक को 23 लाख 32 हजार का भुगतान करना पड़ा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

डीपीजीआरओ ने अपने एक आदेश में एक परिवादी के पक्ष में ग्रामीण बैंक को 23 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है।संवाददाता को इस बात की जानकारी,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,अनिल कुमार सिंहा के कार्यालय के सूत्रों से पता चला है।अनिल कुमार सिंहा के आदेश केआलोक में,

मझौलिया थाना क्षेत्र के मठियावृत गांव के परिवादी,

सत्यप्रकाश के खाते में 23 लाख रुपया भुगतान करने का आदेश दिया है।अपने मृत दादा दादी के नाम से,उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा मझौलिया शाखा में अपना राशि के निकासी नहीं होने से परेशान प्रतिवादी सत्य प्रकाश कुमार को डीपीजीआरओ केआदेश से

बहुत राहत मिली थी। परिवादी को जब राशि का भुगतान बैंक के द्वारा नहीं किया गया तो ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त होने के बाद उसने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया,उसने अपने मृत दादा दादी,शंकर राम एवं सुखली देवी के नाम से संधारित संयुक्त खाता संख्या,100291101000

1193 में संचित राशि का भुगतान स्वयं नॉमिनी बताते हुए कराने की फरियाद लगाई

परिवाद केआलोक में,वित्त विभाग के अधिसूचित सेवा बैंक से संबंधित लोक प्राधिकार के रूप में, एलडीएम को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया,लेकिन संबंधित बैंक के शाखा पप्रबंधक के द्वारा ना कोई भुगतान किया किया और ना संबंधित कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया। 

डीपीजीआरओ की ओर से 

शाखा प्रबंधक के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए परिवाद का निवारण करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद लोक प्राधिकार में उपस्थित होकर प्रतिवेदित किया गया कि मृत खातेदारी शंकर राम के खाते में,नामित व्यक्ति सत्य प्रकाश के खाता में,23लाख 32हजार का भुगतान कर दिया गया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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