शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो एक्ट केअन्य न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने एक मामले की सुनवाई करते हुए14 वर्ष की दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले मेंअभियुक्त 74 वर्षीय बुजुर्ग,रामजी शाह को धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा4(2) में 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों धाराओं में सजायाफत्ता को 25-25 हजार कल ₹50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है,यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना 17 अगस्त 2022 की है। दिव्यांग किशोरी बाजार में टिफिन देने जा रही थी, सजायाफता ने रास्ते में उसे रोक लिया,वह बहला फुसला करअपनी बाउंड्री में ले जाकर दुष्कर्म किया।अपने परिवार में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। दुष्कर्म के बाद पीड़िता घर गई अपने मां को अपनी आपबीती बताई।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026