शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो के विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने साक्षय हेतू न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पुरुषोत्तमपुर थानाअध्यक्ष, सुधा कुमारी तथा इनके साथ जीएमसीएच की चिकित्सक शिवांगी सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। इस संबंध में संवाददाता को पता चला है कि वर्ष 2024 में तत्कालीन महिला थानाअध्यक्ष,सुधा कुमारी जो वर्तमान में पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है महिला थाना की तत्कालीन थानाअध्यक्ष,सुधा कुमारी के द्वारा एक नाबालिक से गैंग रेप किए जाने के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी,उक्त मामला उच्च न्यायालय के निगरानी में चल रहा है। उक्त मामले में, न्यायालय के द्वारा उनकी उपस्थिति को लेकर सम्मन भेजा जा चुका है। न्यायालय ने महिला थानाअध्यक्ष,सुधा कुमारी पर इस तरह की कार्रवाई करकेअपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है,थानाअध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी इस तरह के कई प्रकार के गड़बड़ियां करते रहते हैं,इनको अब न्यायालय से भी डर नहीं लगता है,न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन करना अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, मगर जब पेंच में फंस जाते हैं तो उनकी नानी याद आ जाती है। न्यायालय के द्वारा अगर इसी तरह इन पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होती रहेगी तो यह अपनी आदत में सुधार करने के साथ हीआम नागरिकों के साथ दूरव्यवहार नहीं करेंगे।
यह सभी पुलिस पदाधिकारी अपने वर्दी,रॉब,शक्ति का नाजायज इस्तेमाल करते हैं,
जिस सेआम जनता का विश्वास इन पुलिस पदाधिकारी पर से उठ जाता है।
IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.
© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.