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बड़े भाई को चाकू मारकर हत्या में आरोपी को उम्र कैद।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

पारिवारिक विवाद में हुए झगड़े में मां को बचाने गए बड़े भाई कोचाकू मारकर हत्या कर दी गई थी,यह घटना कालीबाग थाने के छावनी में पारिवारिक विवाद में मां को बचाने गए बड़े भाई को चाकू मारकर हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र जिला न्यायाधीश, प्रेमचंद वर्मा ने कांड के नामजदअभियुक्त,इम्तियाज आलम को दोषी करार दिया, सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्धअभियुक्त,इम्तियाज आलम को भारतीय दंड संविधान की धारा 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही सजायाफ़ता को ₹20 हजार जुर्माना भी देने काआदेश हुआ है। न्यायाधीश नेअभियुक्त को धारा 324 में भी दोषी पाते हुए 1 वर्ष तथा धारा 341 में 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सजायाफ़्ता काली बाग थाना क्षेत्र के छावनी का निवासी बताया गया है। उपरोक्त वाद केअपर लोक अभियोजक,कन्हैया प्रसाद ने संवाददाता को बताया कि इस वाद की सूचक को सजायाफता की मां मिथुन निशा है।कांड के सूचक, 21जून 2022 कोअपने कमरे में सोई हुई थी,सुबह 4:00 बजे सजायाफ़ता अपने मां के रूम का दरवाजा खुलवाया,दरवाजा खुलते ही वह मां पर चाकू से हमला कर दिया,उसके चिखने चिल्लाने पर पर बड़ा बेटा,जावेदआलम उसे बचाने आया तो सजायाफ़्ता ने उसे भी चाकू से गोदकर उसे जख्मी कर दिया।परिजनों ने दोनों ज़ख्मियों को मोतिहारी के निजीअस्पताल में भर्ती कराया,इलाज के क्रम में जावेद की मौत हो गई। पुलिस ने सूचक के बयान पर प्रार्थमिकी दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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