शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
शिकारपुर थाना क्षेत्र में 6 बजे बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभी अच्छे राजसाहब को आजीवन कर का पास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त पर 75000 का जुर्माना भी लगाया जमाई के जैसी जमानत करने पर उसे अतिरिक्त 9 मा का कारावास भुगतना होगा। संवाददाताओं किस भारतीय जानकारी अन्य विशेष लोग कायोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2024 की है।पीड़िता अपने घर में खेल रही थी जबकि उसकी मां गृह कार्य में व्यस्त थी,बच्चीअपनी मां के पास
पहुंचकर बताया कि गांव के
अच्छेलाल साह ने मेरे साथ
गलत काम किया है।पीड़िता की मां ने आवेदन देकर शिकायतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसने तबीयत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की प्रक्रिया की गई मामले को गंभीरता से लेते हुए इसका स्पीडी ट्रायल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियान पक्ष में टीवी का उसके परिजनों और अन्य तथ्यों,साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया,सभी तथ्यों और साक्षय के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए बिहार सरकार को 5 लाख रुपया प्रतिकर राशि देने का भीआदेश दिया।
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