शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सबजज 5,डॉ स्वाति दुबे कीअदालत ने लंबे समय से पड़े हुए एक केस की सुनवाई पूरी करने के क्रम में सख्तरुखअपनाते हुए डिग्री
राशि की वसूली में प्रशासनिक कार्रवाई करने काआदेश दिया है।यह मामला किशोरी देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है,जो निष्पादन के लिए 2019 से लंबित था।
न्यायालय के आदेश के अनुसार मूल धनराशि एवं ब्याज समेत डिग्री धारक को भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय ने जिला प्रशासन से संबंधित वाहन सफारी स्टॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 22 पीए 0006
को तत्काल प्रभाव से जब्त कर नीलामी करने काआदेश दिया है,ताकि डिग्री राशि की
वसूली की जा सके। न्यायालय के रिकार्ड के अनुसार,धनवाद संख्या 11/1990 पारित डिग्री को भुगतान करना था,मगर न्यायालय केआदेश के बाद भी कई वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया,कई बार समय मांगा गया,पत्रचार किया गया,मगर डिग्री का अनुपालन नहीं हुआ। न्यायालय ने यह भी बताया है कि 21मई 2026 तक ब्याज सहित देय राशि12.36 लाख
भुगतान करने काआदेश दिया।न्यायालय ने नाजिर को
जिला प्रशासन की गाड़ी को जप्त कर नीलाम करने काआदेश दिया है,साथ ही प्रक्रिया का जांच प्रतिवेदन 5 दिनों के अंदर भेजने को कहा गया।डिग्रीधारक को राशि के भुगतान करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग कोआवंटन हेतु लिखा गया है,आवंटन प्राप्त होती ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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