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आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महराजगंज, उत्तर प्रदेश 

श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कतरारी उ0नि0 रामरतन यादव मय हमराह उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव व हे0का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी व का0 अनुराग यादव, का0 भीमल यादव, का0 इस्तयाक अंसारी द्वारा रोक थाम जुर्म जरायम में मामूर होकर मु0अ0सं0 047/2025 धारा 109/352 बी0एन0एस0 व 3/5 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र रामसूरत सिंह उम्म्र करीब 29 वर्ष निवासी परसीया इन्दरपुर थाना श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज को विद्युत उपकेन्द्र भटहट के पीछे जाने वाली नहर के पास से गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया।

वादिनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र रामसूरत सिंह द्वारा दिनांक 11.02.2025 को रात्रि करीब 11.30 बजे वादिनी मुकदमा के भाई महेन्द्र गौड पुत्र साधु उर्फ मोहन निवासी महुअवा महुई थाना श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज के घर जाकर शराब पीने हेतु गिलास व पानी मागने पर वादिनी के भाई द्वारा गिलास व पानी न देने पर प्रतिवादी अजीत सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा के भाई महेन्द्र गौड उपरोक्त को गाली गुप्ता देते हुए कट्टा से गोली मारने जो आवेदिका के भाई महेन्द्र गौड के बाये हाथ में गोली लगने से घायल होने के सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया।

वादिनी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 047/2025 धारा 109/352 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। इस दौरान विवेचना वाछित अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र रामसूरत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा, नाजायद बोर व दो अदद 12 बोर 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस, 12 जिन्दा कारतूस व एक अदद स्कूटी यूपी 53 CB 8803 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Karunakar Ram Tripathi
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