शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश,आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा के साथ पकड़ी गई एक यूपी की महिला, रेशमा देवी,उम्र 41वर्ष को मादक पदार्थों की तस्करी में 6साल की सजा के साथ ₹60 हजारअर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थ दंड की राशि नहींअदा करने पर 6 महीना अधिक सजा काटेगी।महिला को मझौलिया के नानूसती में 9 किलो गांजा के साथ डेढ़ वर्ष पूर्व पकड़ी गई थी। न्यायालय से संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार,सजा या याफ़्ता,रेशमा देवी,यूपी की कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना के भुआवलपट्टी गांव की बताई गई है।मझौलिया थाना के दरोगा बसंत कुमार,21 अक्टूबर 2024 की रात 11:05 पर नानूसती चौक पर पहुंचे तो देखा कि एक महिला एक बैग पीठ पर तथा एक थैला हाथ में लिए हुई है। पुलिस गाड़ी को देखकर वह बगल में छुप रही थी,जिसे दरोगा को संदेह हुआ,उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी ने महिला का नाम पता पूछा,बैग की तलाशी ली, तो उसमें से 9 किलो गांजा बरामद हुआ,उसके पास से एक मोबाइल भी जप्त हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वह उड़ीसा से आ रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे यह सामान दिया था,जिसका नाम महिला नहीं जानती थी, उसे बेतिया से पहले उतरने को कहा गया था ।
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