शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने भारी मात्रा में चरसऔर गंजा के साथ पकड़े गए तस्करों को एन डीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश,आनंद विश्वविद्यर दुबे ने दोनों तस्करों को दोषी पाते हुए एक चरस तस्कर को 12वर्ष की सजा के साथ 2 लाख जुर्माना तथा गांजा तस्कर को 7 वर्षों की सजा के साथ 70 हजार जुर्माना लगाया है।सजायाफ्ता चरस तस्कर,शमशेर हरियाणा का रहने वाला है,दूसरा गांजा तस्कर,मुस्तफा अंसारी,परसा
नेपाल का रहने वाला है।
एन डीपीएस एक्ट के विशेष
लोकअभियोजक, संतोष कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 5 फरवरी 2022 का है।
एसएसबी इनरवा कैंप को पता चला कि तस्कर मादक पदार्थ लेकर नेपाल के रास्ते
भारतीय सीमा में घुसने जा रहे हैं,पुलिस ने आने के रास्ते में पहरा लगा दिया, तीन आदमियों को बैग लेकर आते देखा गया, पुलिस को देखकर वह सभी भागने लगे तो पुलिस ने पीछा करके दो को पकड़ लिया जबकि एक भागने में सफल रहा।तलाशी लेने पर एक तस्कर से 11 किलो 500ग्राम गांजा बरामद हुआ,दूसरे तस्कर से 8 किलो चरस बरामद किया गया।दोनों तस्करों को इनरवा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसी को न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए दोनों तस्करों को सजा सुनाई है।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2025