Tranding

अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों का राशन वितरण 20 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक किए जाने के निर्देश

महराजगंज, उत्तर प्रदेश

आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क राशन वितरण दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 10.07.2025 तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है उक्त निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत माह जुलाई, 2025 में उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 10.07.2025 तक ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल का निःशुल्क व अंत्योदय कार्ड धारकों को 01 किलो प्रति कार्ड (अप्रैल, मई व जून के सापेक्ष) 18 रु0 प्रति किलो की दर पर 54 रु0 में 03 किलो चीनी का वितरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि उक्त वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेंगी। उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशनकार्डधारकों से भी अपील की जाती है कि वह उचित दर विक्रेता को सहयोग प्रदान कर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।

Karunakar Ram Tripathi
8

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
Follow Us
Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by India Khabar 2025