ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीनअहमद
बेतिया, बिहार।
एक नाबालिग बच्ची को घर से भगा कर गुजरात ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त जाहिद अली को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा उसके ऊपर ₹20 हजार अर्थदंड भी लगाया है। सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को ₹3 लाख की सहायता राशि देने के आदेश दिया है। पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि घटना 26 मार्च 2021 की है।कांड की पीड़िता अपने दरवाजे पर थी,तभी सजायाफ्ता जाहिद अली उसे बहला-फुसलाकर भगा कर यूपी ले गया जहां उसे 5 दिन तक एक होटल में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, उसके बाद जाहिद अली ने उसे गुजरात लेजाकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा, जब वह गर्भवती हो गई तो जाहिद अली ने उसे घर वापस पहुंचाकर उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ।
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